उप्र : 89 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपये

उन्होंने बताया कि उप्र बार काउंसिल द्वारा 89 मृतक सदस्यों की अंतिम सूची महाधिवक्ता के कार्यालय में प्राप्त हो गई है। मृतक आश्रित सूची के अंतिम सत्यापन का कार्य आखिरी दौर में है।

महाधिवक्ता ने कहा कि 21 सितंबर को 54 मृतक अधिवक्ताओं संबंधी आवेदन पत्र उप्र बार काउंसिल द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिसके भुगतान की संपूर्ण औपचारिकताएं एवं सत्यापन जल्द ही पूर्ण कर अक्टूबर माह तक धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।

सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रयासों से उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां अधिवक्ता की स्वाभाविक या आकस्मिक मृत्यु 60 वर्ष की उम्र के पूर्व होने पर, उसके आश्रित को 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी भी प्रदेश में मृतक अधिवक्ता आश्रित को 5 लाख रुपये की धनराशि नहीं प्रदान की जाती है।

महाधिवक्ता ने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश के सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 75 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन, अधिवक्ताओं के चैम्बर्स व अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। निकट भविष्य में जनपद न्यायालयों, तहसील न्यायालयों में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स की समुचित व्यवस्था, आधुनिक लाइब्रेरी, वॉटर कूलर, बाथरूम, वाहन पार्किं ग आदि सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी।

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