छापेमारी मामले में भारती के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी मिली : पुलिस

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां की एक अदालत को बताया कि पिछले साल खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात केसमय दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती द्वारा अफ्रीकी महिलाओं के कथित उत्पीड़न के मामले में भारती के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी मिल गई है।

पूर्व कानून मंत्री ने पिछले साल खिड़की एक्सटेंशन में कथित वेश्यावृत्ति और ड्रग रैकेट की शिकायतें मिलने पर आधी रात को छापेमारी की थी।

दिल्ली पुलिस द्वारा पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद एक दंडाधिकारी की अदालत ने भारती के खिलाफ इस मामले की सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर तय कर दी।

घरेलू हिंसा के एक अन्य मामले में जमानत नामंजूर किए जाने और सोमवार को पुलिस के समक्ष आत्समर्पण के बाद गिरफ्तार किए गए भारती इस समय पुलिस की हिरासत में हैं।

दिल्ली पुलिस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि संबंधित प्राधिकरण ने खिड़की एक्सटेंशन छापेमारी मामले में भारती पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब गंज द्वारा भारती के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाने को मंजूरी देने के फैसले को दिल्ली सरकार ने 24 सितंबर को स्वीकृति दे दी है।

भारती और अन्य दोषियों के खिलाफ पिछले साल 29 सितंबर को भारतीय दंड संहिता की 16 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 100 पृष्ठों के आरोपपत्र में पुलिस ने अभियोजन पक्ष के लगभग 41 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें नौ अफ्रीकी महिलाएं भी शामिल हैं।

पुलिस ने अदालत के निर्देश पर 19 जनवरी, 2014 को अज्ञात दोषियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी और उनके खिलाफ गलत तरीके से बंधक बनाने, आपराधिक धमकी और महिलाओं की अस्मत लूटने के इरादे से कार्रवाई करने के आरोप दर्ज किए थे।

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