भोपाल, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में दाल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार को दाल के व्यापार पर स्टॉक सीमा नियंत्रण आदेश लागू करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में दालों की कीमतों की उच्च-स्तरीय बैठक में शनिवार को समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि पिछले दिनों दाल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्घि हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दाल की कीमतों की जानकारी ली।
राज्य शासन ने प्रदेश में दाल के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी स्टाक सीमा तथा जमाखोरी पर र्निबधन आदेश, 2015 लागू किया है। इसमें मुख्य रूप से दाल के व्यापारी, कमीशन-अभिकर्ता एवं प्रसंस्करणकर्ता पर व्यापार एवं संग्रहण के लिए अधिकतम स्टक सीमा लागू की गई है। इसमें तुअर, मूंग, उड़द एवं मसूर साबूत एवं धुली हुई पर थोक व्यापारी पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 2000 क्विंटल, तीन लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर पर 1000 क्विंटल एवं तीन लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 500 क्विंटल की अधिकतम स्टक सीमा रखी गई है।
इसी प्रकार इन दालों के फुटकर व्यापारी पर तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 50 क्विंटल तथा तीन लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 40 क्विंटल की अधिकतम स्टक सीमा रखी गई है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को स्टाक एवं मूल्य प्रदर्शन करने पर पाक्षिक विवरणी दिए जाने के प्रावधान भी लागू किए गए हैं।