पटाखों के खिलाफ कदम न उठाने पर अदालत केंद्र से नाखुश

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। अदालत ने पटाखों से होने वाले नुकसान और इससे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के अपने पहले के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार से अपनी नाखुशी भी जताई।

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। अदालत ने पटाखों से होने वाले नुकसान और इससे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के अपने पहले के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार से अपनी नाखुशी भी जताई।

प्रधान न्यायाधीश एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में प्रचार अभियान शुरू करने को कहा। अदालत ने कहा है कि यह अभियान त्योहार के मद्देनजर 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच चलाया जाए।

अदालत ने इसके साथ ही अपने पहले के इस आदेश को दोहराया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493