ग्राहकों की निजी जानकारियां लीक करने वाली कोरियर कंपनियों को दंडित करने के लिए तैयार मसौदे में इसका उल्लेख है, जिसका खुलासा सोमवार को हुआ।
मसौदे के नियमों के अनुसार, कोरियर कंपनियों को ग्राहकों के वेबिलों को नियमित तौर पर नष्ट करते रहना चाहिए। कंपनियों द्वारा ग्राहकों की निजी जानकारियां बेचने, लीक करने या उसका गलत इस्तेमाल करने की मनाही है।
राज्य परिषद के विधायी मामलों के कार्यालय के मुताबिक, इस मसौदे पर जनता की राय मांगने के लिए इसे ऑनलाइन पेश किया जाएगा। लोग इस पर 15 दिसंबर तक अपनी राय दे पाएंगे।
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