नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर ब्रिटेन में कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष खुद को ब्रिटेन का नागरिक घोषित करने के आरोप की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की त्वरित सुनवाई नामंजूर कर दी।
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, “इस मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है।”
शर्मा ने अदालत से सीबीआई को निर्देश देने और जांच रिपोर्ट केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपने का आग्रह किया था।
शर्मा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जानकारी को छिपाकर कि वह पहले कभी ब्रिटेन के नागरिक थे, भारत में लोकसभा सदस्य बनना, निर्वाचन प्रकिया के साथ धोखा है।
शर्मा ने कहा कि विदेशी नागरिकता वाला कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता।
शर्मा ने यह सवाल भी उठाया कि राहुल ने ब्रिटेन की नागरिकता छोड़कर कब भारतीय नागरिकता हासिल की।
याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग को भी निर्देश देने की मांग की कि वह चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार से यह बताते हुए हलफनामा दायर करने को कहे कि वह भारत का नागरिक है और इसके साथ ही दस्तावेजी सबूत भी दे।
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