छोटा राजन मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन के खिलाफ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई किए जाने की इजाजत दे दी।

न्यायालय सूत्रों ने बुधवार को बताया कि छोटा राजन के जान के खतरे को देखते हुए इसकी इजाजत दी गई है।

सूत्र ने बताया कि विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने मंगलवार को सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी।

सीबीआई ने अदालत से अपनी याचिका में कहा था कि आरोपी की जान को उसके विरोधी गुट से गंभीर खतरा है और खुली अदालत में सुनवाई बेहद असुरक्षित रहेगी।

अदालत ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए कहा, “आरोपी को अदालत से सामने तीन दिसंबर को पेश किया जाना है। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि आरोपी, जो इस समय तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद है, की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाए जाने के लिए होने वाली सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और आरोपी को प्रत्यक्षत: अदालत के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है।”

सीबीआई ने छोटा राजन और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पासपोर्ट भर्जीवाड़ा मामले में आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी करने, भेष बदलकर धोखा देने, फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले दर्ज किए हैं।

छोटा राजन हत्या, हफ्ता वसूली, तस्करी और मादक पदार्थो की तस्करी सहित 85 से अधिक मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं।

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