डीएचएफएल मासिक किस्त में देरी पर जुर्माना नहीं लगाएगी

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। मुंबई की कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने रविवार को कहा कि वह बाढ़ग्रस्त चेन्नई के अपने ग्राहकों के लिए मासिक किस्त के भुगतान में होने वाली देरी पर जुर्माना नहीं लगाएगी।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्शिल मेहता ने यहां कहा, “हम अपने ग्राहकों को हो रही दिक्कत से वाकिफ हैं और आवासीय ऋण पर प्रभावित परिवारों को सहायता का आश्वासन देते हैं।”

शनिवार को भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने भी चेन्नई के ग्राहकों के लिए मासिक किस्त भुगतान की देरी पर जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया था।

भातीय स्टेट बैंक ने कहा कि आवासीय, कार और व्यक्तिगत ऋण पर नवंबर और दिसंबर के मासिक किस्त भुगतान में देरी या भुगतान नहीं होने पर वे जुर्माना माफ कर रहे हैं।

तमिलनाडु के सभी उत्तरी बाढ़ ग्रस्त जिलों और पुदुच्चेरी में रविवार को बैंकों की सभी शाखाओं में काम काज हुआ।

वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधि जल्द-से-जल्द बहाल करने का निर्देश दिया है और दिनभार तथा रातभर एटीएम तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए कहा है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493