तेजाब हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्रकैद

सिवान, 11 दिसम्बर (आईएएनएस)। बिहार में सिवान जिले के चर्चित तेजाब हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने बुधवार को ही उन्हें दोषी ठहराया था।

करीब 11 वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड में दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी।

सिवान के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की विशेष अदालत ने दो दिन पहले शहाबुद्दीन को हत्या, हत्या की नीयत से अपहरण, साक्ष्य छिपाने एवं अपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए शुक्रवार यानी 11 दिसम्बर की तिथि तय की थी।

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद समेत चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

16 अगस्त, 2004 को सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी, जबकि राजीव उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा था।

इस मामले में गिरीश की मां कलावती देवी के बयान पर सिवान के मुफ्स्सिल थाना में नागेंद्र तिवारी और मदन शर्मा के साथ चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

हत्याकांड के गवाह और मृतकों के भाई राजीव ने अदालत को बताया था कि वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद वहां उपस्थित थे।

पिछले वर्ष राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन इस समय सिवान जेल में बंद हैं।

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