नई दिल्ली, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 16 दिसम्बर 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म के दोषी ‘किशोर’ को और अधिक समय तक सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता।
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 16 दिसम्बर 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म के दोषी ‘किशोर’ को और अधिक समय तक सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ ने कहा कि अपराध के समय किशोर रहे इस दोषी को 20 दिसंबर के बाद सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता। 20 दिसंबर इस अपराधी की रिहाई का दिन है।
पीठ ने कहा, “इस आशय का कोई निर्देश नहीं हो सकता कि 20 दिसंबर के बाद इसे (अपराधी को सुधार गृह में) रखा जाए। “
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