चेन्नई, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के मालिक के रूप में केंद्र सरकार ने इन कंपनियों से कम-से-कम 30 फीसदी लाभांश, विशेष लाभांश की घोषणा और बोनस शेयर जारी करने जैसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग ने पांच जनवरी को अपने कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि सीपीएसई के बहुमत हिस्सेदार के रूप में केंद्र सरकार ने नई लाभांश नीति तय की है।
नई नीति के तहत सीपीएसई अपने शुद्ध लाभ का 30 फीसदी या केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का 30 फीसदी में से जो भी अधिक हो लाभांश जारी करेगी, सीपीएसई विशेष लाभांश भी जारी करेगी और विशाल नकदी भंडार वाली कंपनियां बोनस शेयर जारी करेंगी।
विभाग के मुताबिक, बेहतर कर्ज-शेयर अनुपात का लाभ उठाने के लिए ये कंपनियां पूंजी निवेश के लिए बाजार से ऋण लेंगी।
विभाग ने यह भी कहा कि पूंजी निवेश के लिए बाजार से ऋण लेने से सीपीएसई में अधिक व्यावसायिकता आएगी।
नई लाभांश नीति में लाभांश आय को पिछली दर से बढ़ाया गया है, जो पहले शुद्ध लाभ की 20 फीसदी या शेयरधारिता की 20 फीसदी, जो भी अधिक हो, थी।
dharmpath.com dharmpath