नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार के 15 दिनी सम-विषम फार्मूले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए इसे तय समयावधि तक जारी रखने को हरी झंडी दे दी।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी एवं न्यायाधीश जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि ‘पॉलिसी के असंवैधानिक या कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल न होने तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।’
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