‘नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा देने पर विचार करे संसद’

नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और दुर्व्यवहार करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए संसद अगर चाहे तो कानून बनाने के बारे में विचार करे।

दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय महिला वकील संघ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय महिला वकील संघ ने नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों की ‘नसबंदी’ कराने के प्रावधान की मांग की है।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की वकील महालक्ष्मी पवानी को बताया कि आवेश और भावुकता के आधार पर अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते।

न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के निवेदन का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि कानून बनाने की शक्ति संसद के अधिकार क्षेत्र में है, यह काम न्यायालय नहीं कर सकता।

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