चेन्नई, 11 जनवरी (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पूर्व के अपने उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने का आदेश दिया गया था।
तमिलनाडु सरकार ने ड्रेस कोड लागू करने के एक सदस्यीय पीठ द्वारा नवम्बर 2015 में दिए गए आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
एक सदस्यीय पीठ ने नवंबर 2015 में अपने आदेश में मंदिरों में सादगीपूर्ण कपड़े पहनने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि आदेश का क्रियान्वयन जनवरी 2016 से लागू कराया जाए।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, मंदिरों में पुरुषों को कमीज, धोती या पैंट और महिलाओं को साड़ी या अन्य पांरपरिक परिधान पहनने को कहा गया था, जबकि लूंगी, बरमुडा, जींस या लेगिंग्स पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
dharmpath.com dharmpath