नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (पीएमएफबीवाई) को मंजूरी दे दी।
कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “नई फसल बीमा योजना एक देश-एक योजना सिद्धांत के अनुरूप है। इसमें पिछली सभी योजनाओं की खासियतें हैं। साथ ही पिछली योजनाओं की सभी खामियों को इसमें दूर किया गया है।”
बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा जमा की जाने वाली प्रीमियम की दर सभी खरीफ फसलों के लिए दो फीसदी, सभी रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी और सभी नकदी और बागवानी फसलों के लिए सालाना पांच फीसदी है।
बयान में कहा गया है, “शेष प्रीमियम सरकार जमा करेगी।”
बयान में कहा गया है कि प्रीमियम की ऊपरी सीमा के पुराने प्रचलन को हटा दिया गया है, जिसके कारण पहले किसानों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कम भुगतान मिल पाता था।
बयान के मुताबिक, “ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है और किसान अब संपूर्ण सम इंश्योर्ड के दावा पर भुगतान पा सकते हैं। इसमें कोई कटौती नहीं होगी।”
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