सर्वोच्च न्यायालय में सम-विषम फॉर्मूले के खिलाफ जल्द सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सम-विषम फॉर्मूले के खिलाफ एक याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया।

याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने सम-विषम फार्मूले को मंजूरी दी है। इस फॉर्मूले के तहत निजी कारों को सम-विषम तारीखों पर ही सड़कों पर उतरने की अनुमति है।

याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के इरादों पर भी संदेह जताया और कहा कि क्या उन्होंने ऐसा सिर्फ चर्चा में आने के लिए किया है।

याचिका युवा अधिवक्ता बी. बद्रीनाथ ने दायर की थी। न्यायालय की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर यह याचिका इतनी देर से क्यों दायर की गई।

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर दिल्ली उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने पहली जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर यह फार्मूला जारी किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के संदर्भ में कहा था कि यह गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है।

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