डिस्कॉम ऑडिट पर दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंची

नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण कंपनियों के सीएजी ऑडिट की अनुमति रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 18 जनवरी को मामले की सुनवाई हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली सरकार के उस निर्णय को रद्द कर दिया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की तीन निजी विद्युत वितरण कंपनियों के बही-खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का आदेश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, बीएसईएस राजधानी पॉवर और बीएसईएस यमुना पॉवर की उस याचिका पर अपनी मुहर लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार के सात जनवरी, 2014 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खातों की सीएजी जांच के आदेश दिए गए थे।

तीनों कंपनियों ने कहा था कि वे निजी कंपनियां हैं, सरकारी निकाय नहीं और इसलिए वे सीएजी के दायरे में नहीं आतीं।

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