मुंबई, 28 जनवरी (आईएएनएस)। यहां की एक दंडाधिकारी अदालत ने गुरुवार को पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल पटेल पर मानहानि के एक मामले में बार-बार स्थगनादेश मांगने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
मुंबई, 28 जनवरी (आईएएनएस)। यहां की एक दंडाधिकारी अदालत ने गुरुवार को पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल पटेल पर मानहानि के एक मामले में बार-बार स्थगनादेश मांगने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
महानगर दंडाधिकारी वी.पी.एडोन ने पटेल के वकील द्वारा एक और स्थगनादेश की याचिका को खारिज करते हुए उन पर जुर्माना लगाया। मानहानि का यह मामला पटेल ने एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जीतेंद्र भार्गव के खिलाफ दर्ज कराया है।
मानहानिक का यह मामला भार्गव की विवादास्पद किताब ‘द डिसेंट आफ एयर इंडिया’ से जुड़ा हुआ है। इस किताब में कहा गया है कि 2004 से 2008 के बीच ‘लापरवाह और जान बूझकर किए गए कुछ फैसलों’ की वजह से राष्ट्रीय एयरलाइन की हालत बिगड़ गई।
इस दौरान पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री और वी.तुलसीदास एयर इंडिया के चेयरमैन थे। भार्गव ने अवकाश ग्रहण करने के बाद यह किताब लिखी।
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