यह नियमावली चाइना एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जारी की है, जिसमें 10 प्रकार के दुर्व्यवहार को चिह्न्ति किया गया है। इसमें चेक-इन काउंटरों, सुरक्षा जांच द्वारों और बोर्डिग द्वारों को अवरुद्ध करना या उनपर हमला करना शामिल है।
इन दुर्व्यहारों में हवाईअड्डा प्रांगण में या विमान के अंदर लड़ना-झगड़ना, कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करना, बिना निर्देश के आपात निकासी द्वार को खोलना और आतंकी हमले की झूठी सूचना फैलाना भी शामिल है।
एसोसिएशन ऐसे यात्रियों की निजी सूचनाएं दर्ज करेगा और अन्य विमानन कंपनियों को उपलब्ध कराएगा। एसोसिएशन ये सूचनाएं विमान यात्रा उपलब्ध कराने वाली सरकारी एजेंसी ट्रैवलस्काई होल्डिंग कंपनी को भी देगा।
नियमों के मुताबिक, यात्रियों की ये सूचनाएं एक-दो साल तक दर्ज रहेंगी। एसोसिएशन ने हालांकि यह नहीं बताया कि काली सूची में डाले गए यात्रियों के साथ क्या कदम उठाया जाएगा।
नियमों के मुताबिक, जो यात्री महसूस करते हैं कि उनके साथ वाजिब व्यवहार नहीं किया गया है, वे एसोसिएशन में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
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