उप्र : हत्या और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

बांदा, 10 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म करने और छोटी बहन की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को एक व्यक्ति को उम्र कैद और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने बताया, “मंगलवार की देर शाम फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश श्याम कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसकी छोटी बहन की हत्या करने का जुर्म साबित होने पर देसवा उर्फ देशराज राजपूत को उम्र कैद और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।”

उन्होंने बताया कि घटना कमासिन थाने के एक गांव में आठ जुलाई 2013 की रात हुई। वादिया ने दर्ज तहरीर में कहा था कि उसका चचेरा ससुर गयादीन निमंत्रण में गया हुआ था और घर की देखभाल की जिम्मेदारी देसवा उर्फ देशराज को दी थी।

देसवा ने उसकी 12 साल की बेटी के हाथ-पैर बांध कर दूसरी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब छोटी बेटी बंधन मुक्त हुई तो वह बहन को बचाने के लिए देसवा से भिड़ गई। देसवा ने उसकी चाकू और कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में नौ गवाह पेश हुए थे।

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