ताइपे, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। ताइवान सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ताइपे मेट्रो रेल के एक डिब्बे में चार लोगों की हत्या करने और 22 लोगों को घायल करने वाले 23 वर्षीय व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाया है। घटना 21 मई, 2014 की है।
समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, अदालत की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मृत्युदंड के साथ ही झेंग जी को उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है।
अदालत ने कहा कि झेग के खिलाफ गंभीर अपराधों को अंजाम देने के स्पष्ट सबूत हैं, और इन अपराधों को पूरे होशो-हवाश में अंजाम दिया गया है, न कि किसी मनोविकार की अवस्था में।
ताइवान में मृत्युदंड लगातार प्रभावी है, और यहां के अधिकांश नागरिक इसके पक्ष में हैं। हालांकि नागरिक समाज संगठन इसे समाप्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं।
हाल के एक सर्वेक्षण में 10 में से नौ ताइवानी लोगों ने मृत्युदंड को बनाए रखने का समर्थन किया है, और उन्होंने कहा है कि इसे समाप्त करने से सार्वजनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और अपराध के खिलाफ एक बड़ा भय समाप्त हो जाएगा।
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