मुंबई, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 2011 के आदेश को बरकरार रखते हुए दक्षिण मुंबई स्थित विवादास्पद 31-मंजिली आदर्श हाउसिंग सोसायटी इमारत ढहाने का आदेश दिया।
इस मामले में शामिल अधिवक्ताओं में से एक वाई.पी. सिंह ने बताया, “न्यायालय ने मंत्रालय के 16 जनवरी, 2011 के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें इमारत को तीन माह के भीतर गिराने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को आदर्श को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने चुनौती दी थी।”
उच्च न्यायालय ने आदर्श सोसायटी घोटाले में संलिप्त नेताओं, मंत्रियों व अधिकारियों के खिलाफ जांच का भी आदेश दिया और महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले के खिलाफ तीन माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी।
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