सेबी ने की जिलेट पर कार्रवाई

gillete_indiaमुंबई। न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग के नियम का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के प्रमोटरों के खिलाफ बाजार नियामक सेबी ने कड़ा रुख अपना लिया है। ऐसी ही एक कंपनी जिलेट इंडिया के प्रमोटरों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को गाज गिरा दी।

जिलेट प्रॉक्टर एंड गैंबल की सहयोगी कंपनी है। नियामक ने कंपनी के प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी के एवज में मिलने वाले कॉरपोरेट लाभों की जब्ती का आदेश दिया है। इन लाभों में वोटिंग अधिकार, बांड व शेयर निर्गमन और लाभांश भुगतान शामिल हैं।

सेबी ने सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए न्यूनतम 25 फीसद की पब्लिक होल्डिंग हासिल करने के लिए तीन जून तक का समय दिया था। इस नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। इसके बावजूद यह कंपनी जब नियम पालन नहीं कर पाई तो नियामक ने कार्रवाई करने का फैसला किया।

जिलेट के प्रमोटर अब कंपनी के शेयरों में खरीद-फरोख्त भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सेबी ने चेताया है कि नियम की अनदेखी लगातार जारी रही तो प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माने और अभियोग की कार्रवाई की जाएगी। नियामक ने कंपनी को 21 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए भी कहा है।

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