बिहार : एमएलसी मनोरमा ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की

गया, 13 मई (आईएएनएस)। बिहार के गया में कार ओवरटेक करने पर 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और विधान पार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी ने शुक्रवार को गया की एक अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की। इस मामले की सुनवाई 16 मई को होगी।

एमएलसी मनोरमा ने वकील मोहम्मद कैसर सर्फुद्दीन के माध्यम से गया जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दी। लोक अभियोजक सुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

रॉकी की गिरफ्तारी के लिए एमएलसी के घर हुई छापेमारी में विदेशी शराब बरामद हुई थी। रामपुर थाने में दर्ज इस मामले में अदालत ने एमएलसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है।

गौरतलब है कि बिहार में पांच अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू है।

इधर, पुलिस ने मनोरमा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। गया की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने शुक्रवार को बताया कि एमएलसी की गिरफ्तारी के लिए गया जिले के बाराचट्टी और मनोहरपुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।

मगध प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सौरभ कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की तथा आदित्य हत्याकांड की तफ्तीश के लिए गठित (विशेष जांच दल) एसआईटी को कई दिशा-निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि शनिवार देर रात बोधगया से लौट रहे मनोरमा के बेटे रॉकी की लैंड रोवर कार को एक व्यवसायी के बेटे आदित्य सचदेवा ने ओवरटेक किया, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई। इसी दौरान, रॉकी ने कथित तौर पर आदित्य को गोली मार दी। घायल आदित्य की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने मंगलवार को रॉकी को बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और मां मनोरमा का अंगरक्षक राजेश कुमार, दोनों पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

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