नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। सरकार ने सोमवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को और उदार किया है। यहां प्रस्तुत है पुराने और बदले गए प्रावधानों के खास बिंदु।
उड्डयन
पहले : सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व अनुमति के बिना नई हवाईअड्डा परियोजना में 100 फीसदी और पुरानी परियोजना में 74 फीसदी एफडीआई की अनुमति।
अब : पूर्व अनुमति के बिना पुरानी हवाईअड्डा परियोजनाओं में भी 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति।
रक्षा
पहले : पूर्व अनुमति के बिना 49 फीसदी एफडीआई। इससे अधिक के लिए सरकार की अनुमति, जो मामले की विशिष्टता के आधार पर मंजूरी देती है, जब इससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल हो।
अब : 49 फीसदी से अधिक एफडीआई के लिए सरकारी अनुमति। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मिलने का प्रावधान हटाया गया। नीति छोटे हथियार और गोलाबारूद पर भी लागू।
एकल ब्रांड रिटेल व्यापार
पहले : 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति। 30 फीसदी लोकल सोर्सिग की शर्त।
अब : अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए लोकल सोर्सिग शर्त में तीन साल तक के लिए ढील। जनरल सोर्सिग व्यवस्था में अगले पांच साल के लिए ढील।
खाद्य प्रसंस्करण
पहले : सिर्फ विनिर्माण और प्रसंस्करण के लिए बिना पूर्व अनुमति के 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति।
अब : देश में विनिर्मित और उत्पादित खाद्य उत्पादों के व्यापार के लिए (ई-कॉमर्स माध्यम सहित) सरकार की अनुमति से 100 फीसदी एफडीआई।
फार्माश्यूटिकल्स
पहले : नई फार्मा परियोजना के लिए बिना पूर्व अनुमति के 100 फीसदी एफडीआई और पुरानी परियोजनाओं में सरकार की अनुमति से 100 फीसदी एफडीआई।
अब : पुरानी परियोजनाओं में भी बिना पूर्व अनुमति के 74 फीसदी एफडीआई।
निजी सुरक्षा
पहले : सरकार की अनुमति से 49 फीसदी एफडीआई।
अब : बिना पूर्व अनुमति के 49 फीसदी एफडीआई और 49 फीसदी से 74 फीसदी तक एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत।
पशुपालन
पहले : कुछ निर्धारित स्थितियों में बिना पूर्व अनुमति के 100 फीसदी एफडीआई।
अब : कुछ निर्धारित स्थिति की शर्त खत्म।
ब्रॉडकास्टिंग कैरेज सेवाएं
पहले : डायरेक्ट-टू-होम, मोबाइल टीवी, हेड-एंड इन द स्काई और केबल नेटवर्क के लिए 49 फीसदी एफडीआई बिना पूर्व अनुमति के। 49 फीसदी से 74 फीसदी तक एफडीआई के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत।
अब : 100 फीसदी एफडीआई बिना पूर्व अनुमति के।
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