एसीबी की अदालत से भुजबल को जमानत

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक विशेष अदालत ने भूमि घोटालों के विभिन्न मामलों में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल व उनके भतीजे समीर भुजबल को बुधवार को जमानत दे दी।

दोनों हालांकि करोड़ों रुपये की हेराफेरी मामले में न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने दायर किया है।

नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन तथा मुंबई के कालिना इलाके में हुए घोटाले सहित कई घोटालों में संलिप्तता के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता भुजबल को 14 मार्च, जबकि पूर्व सांसद समीर भुजबल को एक फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

भुजबल के बेटे व राकांपा विधायक पंकज भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन जारी किया है, जो पहले उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है।

ईडी ने भुजबल व अन्य के खिलाफ धन की हेराफेरी से संबंधित मामले में मार्च में नासिक में लगभग 55 करोड़ रुपये कीमत की 290 एकड़ जमीन व एक चीनी मिल कुर्क की थी।

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