आप विधायक की जमानत याचिका खारिज, जेल भेजे गए (लीड-1)

नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। महानगरीय दंडाधिकारी भावना कालिया ने सोमवार को एक यौन उत्पीड़न मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत के सूत्रों ने बताया कि अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में की गई। दिल्ली पुलिस ने आप नेता की याचिका का यह कहकर विरोध किया कि उन्हें अगर जमानत दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

अपनी याचिका में मोहनिया ने कहा कि वे वर्तमान विधायक हैं और न्याय से भागेंगे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार के विधायक मोहनिया को शनिवार को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके आवासीय कार्यालय में अन्य लोगों के साथ पानी की अनियमित आपूर्ति की शिकायत लेकर आई एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

विधायक को उनके घर से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने घर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने उन पर दुर्व्यवहार, मारपीट और महिला को गलत ढंग से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष मोहनिया के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में एक 60 वर्षीय वृद्ध को थप्पड़ मारने के आरोप में मामला दर्ज किया गया।

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