उज्जैन-मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की शाही मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाही मस्जिद समिति और राज्य प्रशासन के बीच समझौता होने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया.
शाही मस्जिद समिति के वकील कुलदीप पाठक ने कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जयकुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के पहले के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की.
पाठक ने कहा, “पहले एकल पीठ ने हमारी याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ हमने अपील दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. प्रशासन 9.5 फीट जगह हटाने की मांग कर रहा था. लेकिन बातचीत के बाद समिति और प्रशासन के बीच समझौता हो गया.”
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