अगस्तावेस्टलैंड मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख को जमानत (लीड-2)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत लेने के आरोपी पूर्व वायुसेना (आईएएफ) प्रमुख एस.पी.त्यागी को सोमवार को जमानत दे दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें दो लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके भरने के निर्देश दिए।

त्यागी को नौ दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा, “त्यागी 18 दिनों तक हिरासत में रहे। उन्हें जेल में रखकर कुछ नहीं होगा।”

न्यायाधीश ने त्यागी (72) की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी।

अदालत ने त्यागी को बिनी पूर्व अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जाने और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की भी चेतावनी दी।

अदालत ने कहा कि मामला दस्तावेजों पर आधारित है। वह पहले ही जांच से जुड़ गए हैं। सीबीआई उनसे हिरासत में पूछताछ भी की है।

अदालत ने सीबीआई की इस आशंका को निराधार माना है कि त्यागी साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

त्यागी और दो अन्य को नौ दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें 30 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

वह देश में किसी भी सशस्त्रबल के पहले प्रमुख हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। त्यागी और दो अन्य को ब्रिटेन की कंपनी अगस्तावेस्टलैंड से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितता के लिए गिरफ्तार किया गया।

हालांकि, त्यागी ने इन आरोपों से इनकार किया है।

इस मामले में दो अन्य आरोपियों ने भी जमानत की अपील की है।

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