नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति आई. एस. मेहता ने निचली अदालत द्वारा 24 मई को सुनाए गए फैसले पर रोक लगा दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
त्यागी देश के सशस्त्र बलों की तीन शाखाओं में से किसी शाखा के पहले अध्यक्ष हैं, जिन्हें देश में गिरफ्तार किया गया था। त्यागी और दो अन्य लोग ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने में हुई अनियमितता में शामिल रहे हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2004 से 2007 तक वायुसेना प्रमुख रहे त्यागी और अन्य आरोपियों ने अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत लेकर कंपनी को 53 करोड़ डॉलर का ठेका हासिल करने में मदद की थी।
अगस्ता वेस्टलैंड से खरीदे गए ये 12 हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की अन्य शीर्ष वीआईपी हस्तियों की यात्रा के लिए वायुसेना की कम्युनिकेशन स्क्वॉड्रन ने खरीदे थे।
सीबीआई इससे पहले निचली अदालत द्वारा त्यागी, उनके चचेरे भाई और एक अन्य आरोपी वकील को जमानत दिए जाने के खिलाफ भी उच्च न्यायालय जा चुकी है।
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