चेन्नई, 6 जनवरी (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अन्ना द्रमुक की महासचिव वी.के. शशिकला के भतीजे टी.टी.वी दिनकरन पर लगाए गए 28 करोड़ रुपये को बरकरार रखा। दिनकरन पर यह जुर्माना विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन के एक मामले में लगाया गया था।
यह जुर्माना साल 2000 में फेरा अपीलीय बोर्ड ने लगाया। यह मामला दिनकरन के भारत से बाहर बैंक खाते में बड़ी मात्रा में नकदी के जमा होने से जुड़ा है।
वास्तविक तौर पर जुर्माने की राशि 31 करोड़ रुपये थी, लेकिन बाद में दिनकरन की अपील पर इसे कम करके 28 करोड़ कर दिया गया।
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