नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अपने पारिवारिक सदस्यों को सरकारी ठेके देने के आरोप में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का निर्देश दिया गया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की पीठ ने अरुणाचल प्रदेश सरकार तथा उस निजी पक्ष को भी नोटिस जारी किया, जिसकी जनहित याचिका (पीआईएल) पर उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
न्यायालय में तुकी की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के आदेश पर सवाल उठाया, जिसके बाद न्यायालय का यह आदेश सामने आया।
आरोप है कि तुकी ने लोक निर्माण मंत्री रहने के दौरान बिना निविदा जारी किए ठेके दे दिए थे।
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