नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में विशेष निदेशक के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को मामाले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह निर्देश गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन काज द्वारा इसका उल्लेख करने पर दिया।
याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि अस्थाना की नियुक्ति का विरोध जांच एजेंसी के प्रमुख आलोक वर्मा ने किया है, क्योंकि अस्थाना का नाम भ्रष्टाचार के एक मामले में सामने आया है जिसकी जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है।
सीबीआई ने इस मामले में 30 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसका संबंध कथित तौर पर गुजरात स्थित स्टर्लिग बॉयोटेक ग्रुप व संदेसारा ग्रुप द्वारा कई सरकारी अधिकारियों को भुगतान से जुड़ा है।
कॉमन काज ने अपनी जनहित याचिका में दलील दी है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध, मनमानी, दुर्भावनाग्रसित और शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रुटिहीन प्रमाणिकता व संस्थागत अखंडता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
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