आंध्र पुलिस ने न्यायालय से कहा, आत्मरक्षा में चलाई नक्सलियों पर गोली

हैदराबाद, 2 नवंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर 24 नक्सलियों की मौत हो गई।

अदालत में दिए गए हलफनामे में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 24 अक्टूबर को ओडिशा के मलकान गिरि जंगल में हुई गोलीबारी में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय का न्यायाधिकरण सिविल लिबर्टीज कमेटी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में इसे फर्जी मुठभेड़ बताकर इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है।

विशाखापत्तनम ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने जवाबी शपथ पत्र में मुठभेड़ की परिस्थितियों का विस्तृत ब्योरा दिया है, जिसकी वजह से मलकानगिरि जिले के चित्रकोंडा पुलिस थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई।

नक्सली बैठक कर रहे हैं, इसकी सूचना पाकर नक्सल रोधी बल, ग्रेहाउंड्स ने ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले से मलकानगिरि तक फैले जंगल में संयुक्त अभियान चलाया।

पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पुलिस ने नक्सलियों को समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें ग्रेहाउंड के एक जवान मोहम्मद अबूबकर शहीद हो गए और एक अन्य जवान सतीश घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और नक्सली मारे गए।

अदालत को यह बताया गया कि 13 नक्सलियों के शव को पुलिस ने उनके परिवार को सौंप दिया है, जबकि 11 शव सुरक्षित रखे गए हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार शव पर दावा करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं।

पुलिस ने दावा किया है याचिकाकर्ता इस मामले से जुड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने जब पुलिस द्वारा दर्ज शपथ पत्र के जवाब में अपना पक्ष रखने के लिए और समय की मांग की तो इस मामले की सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति ए. शंकर नारायण की पीठ ने सुनवाई आठ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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