हैदराबाद, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार को आंध्र-ओडिशा सीमा पर कथित मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों को 27 अक्टूबर तक सुरक्षित रखने का सोमवार को निर्देश दिया।
नागरिक स्वतंत्रता समर्थक एक कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया।
अदालत ने याचिका पर आगे की सुनवाई 26 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।
आंध्र प्रदेश के निकट ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में करीब 20 नक्सली मारे गए और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया।
याचिकाकर्ता ने घटना की व्यापक जांच और मुठभेड़ों के दौरान हत्या के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की इच्छा जाहिर की थी।
प्रदेश सरकार ने अदालत से कहा कि घटना ओडिशा में हुई और मारे गए नक्सलियों के शव अभी तक आंध्र नहीं पहुंचे हैं।
अदालत ने कहा कि वह इस स्तर पर याचिका पर आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन उसने शवों को विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
dharmpath.com dharmpath