आईआरसीटीसी मामले में लालू को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (आईएएनएस)। पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी होटल रखरखाव ठेके से संबंधित दो अलग-अगल मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 19 जनवरी तक की अंतरिम जमानत प्रदान की।

लालू प्रसाद वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज के समक्ष पेश हुए।

अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए।

लालू प्रसाद इस समय बीमार हैं और रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में उनका इलाज चल रहा है।

चारा घोटाला में दिसंबर 2017 में दोषी करार दिए जाने के बाद से वह रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में थे। बाद में उनको इलाज के लिए रिम्स में स्थानांतरित किया गया।

दिल्ली की अदालत में इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के रांची और पुरी स्थित होटलों का ठेका निजी कंपनियों को देने में कथित तौर पर अनियमितता बरतने से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है। कथित तौर पर इस ठेके में रिश्वत के रूप में पटना में अच्छी जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक भूखंड दिया गया था।

सीबीआई और ईडी ने आरोपपत्र में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य को आरोपी बनाया है।

सीबीआई द्वारा दाखिल मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है।

ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में अदालत ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य की अंतरिम जमानत की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए भी यही तारीख तय की गई है।

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