आधार मामले के पहले याचिकाकर्ता ने फैसले का स्वागत किया

बेंगलुरु, 26 सितम्बर (आईएएनएस)। आधार की वैधता पर सबसे पहले सवाल उठाने वालों में से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी ने बुधवार को आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार की वैधता तो बरकरार रखी है लेकिन सामाजिक लाभों के वितरण में इसकी अनिवार्यता पर पाबंदी लगाने का फैसला सुनाया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के 92 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने यहां मीडिया से कहा, “मेरा विचार है कि आधार अधिनियम पर बहुमत का फैसला सही है, हालांकि मैंने अभी तक पूरा फैसला नहीं पढ़ा है।”

पैन से आधार को जोड़े जाने को अनिवार्य बनाने के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि जो आयकर देते हैं, उनकी संख्या सीमित है और वे एक अलग वर्ग से आते हैं।

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