इतालवी मरीन को और 3 महीने इटली में रहने की मंजूरी

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय मछुआरों के हत्या के आरोपी इतालवी मरीन मसिमिलियानो लातोरे को सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को चिकित्सा के आधार पर और तीन महीनों के लिए इटली में रहने की मंजूरी दे दी।

न्यायमूर्ति अनिल आर.दबे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि लातोरे वापस भारत आएंगे और अपने साथी सल्वातोरे गिरोने के साथ मामले की सुनवाई का सामना करेंगे। दोनों पर फरवरी 2012 में दो भारतीय मछुआरों की कथित तौर पर समुद्री डाकू समझकर जान लेने का आरोप है।

पांच जनवरी को हुई दिल की सर्जरी के मद्देनजर, लातोरे ने चिकित्सा आधार पर इटली में रुकने की अवधि को बढ़ाने की अपील की थी।

दिल की सर्जरी के बाद उन्हें स्वस्थ होने के लिए न्यायालय ने 14 जनवरी को इटली में उनके रुकने की अवधि को तीन महीने बढ़ा दिया था। यह विस्तार 12 अप्रैल को खत्म होने वाला था।

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को उन्हें इटली में तीन महीने रुकने की मंजूरी देते वक्त इटली के राजदूत से एक हलफनामा लिया था, जिसमें यह भरोसा दिया गया है कि विस्तार की अवधि खत्म होने पर मरीन वापस लौटेंगे और अपने खिलाफ मामले की सुनवाई का सामना करेंगे।

मस्तिस्क में आघात के कारण न्यायालय ने 12 सितंबर, 2014 को लातोरे को चार महीने के लिए इटली जाकर इलाज कराने की मंजूरी दी थी।

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