उच्च न्यायालय के साथ हस्तक्षेप से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर उच्च न्यायालय के साथ हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक झटका है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि केंद्र के साथ टकराव के मुद्दे पर दिल्ली सरकार उच्च न्यायालय में गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे मामले का निपटारा करने देना चाहिए।

दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा, “हमारा मत है कि जब उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की है और आरंभिक मुद्दा समेत सभी मुद्दों पर फैसला सुरक्षित रखा है तो यह सुझाव देने योग्य है कि वह फैसला सुनाए। इसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो याचिकाकर्ता इस अदालत से संपर्क करने को स्वतंत्र है।”

दरअसल केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख की नियुक्ति समेत दिल्ली सरकार के कई निर्णयों को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं।

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