नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ‘उड़ता पंजाब’ की रिलीज की अनुमति देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
पंजाब में व्याप्त नशे की समस्या को उठाने वाली यह फिल्म 17 जून को रिलीज होने वाली है।
शीर्ष न्यायालय के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार एवं न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अवकाश पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ पंजाब के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अनुराग कश्यप सह-निर्मित ‘उड़ता पंजाब’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
बंबई उच्च न्यायालय ने 13 जून को ‘उड़ता पंजाब’ के निर्माताओं को इससे एक दृश्य हटाने एवं इसमें तीन वैधानिक चेतावनी (डिस्क्लेमर) जोड़ने का आदेश देते हुए इसकी रिलीज का रास्ता साफ कर दिया था।
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