उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश पर रोक (लीड-1)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी, जिसमें इस पहाड़ी राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की बात कही गई थी। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन हटाने और कांग्रेस के हरीश रावत सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले में तर्कसंगत फैसला 26 अप्रैल तक सुनाएगा।

केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लागने के लिए याचिका दाखिल की थी। इस मामले में करीब एक घंटे तक गर्मागर्म बहस हुई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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