नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उपहार त्रासदी पीड़ित संघ (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति को धमकी देने के दो आरोपी व्यक्तियों को बिना शर्त मार्फी मांगने का निर्देश दिया है।
प्रमुख महानगर दंडाधिकारी सुमित दास ने आरोपियों, अंसल बिल्डवॉल लिमिटेड के कर्मचारी पी. ए. शर्मा और अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआई) के कर्मचारी दीपक काठपलिया को बिना शर्त उचित प्रारूप में लिखित माफीनामा किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है।
दोनों व्यक्तियों ने 2007 में पटियाला हाउस अदालत परिसर में ही कृष्णमूर्ति को अपशब्द कहे थे और धमकियां दी थीं। दोनों आरोपियों ने खुद बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश रखी थी।
अदालत ने दोनों पर आरोप तय करने के लिए शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने माफी मांगने की पेशकश रखी। अदालत जल्द ही मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
याचिकाकर्ता कृष्णमूर्ति ने अपनी शिकायत में कहा था कि शर्मा और काठपलिया ने उन्हें मामला वापस लेने की धमकी दी थी।
उपहार सिनेमा अग्निकांड में अपने दो बच्चे खोने वाली कृष्णमूर्ति बीते 20 वर्षो से पीड़ित परिवारों की ओर से न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं।
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