फतेहपुर, 23 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की एक अदालत ने अधेड़ व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या किए जाने के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए मंगलवार को दस-दस साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। यह जानकारी अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बुधवार को दी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता जयपाल वर्मा ने बुधवार को बताया, “असोथर थाने के कौड़र गांव में पांच जून 2010 की रात करीब नौ बजे हीरालाल के घर में धावा बोलकर उसके पड़ोसी रामराज और उसका बेटा अर्जुन ने लाठी-डंडों से पीट कर घायल कर दिया था, दूसरे दिन इलाज के दौरान कानपुर के हैलेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।”
उन्होंने बताया, “थाने में मृतक के बेटे आशाराम ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।”
वर्मा ने बताया, “मंगलवार की अंतिम सुनवाई में कोर्ट संख्या-2, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्र ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए रामराज और उसके बेटे अर्जुन को दस-दस साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।”
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