अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर पूर्वी वीरेंद्र पांडेय ने बताया, “श्रावण मास में शिवभक्त कांवरियों द्वारा नदियों से जल भरकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया जाता है। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है, इसलिए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लखनऊ पूर्वी क्षेत्र में धारा 144 को लागू कर दिया गया है।”
उन्होंने बताया कि यह आदेश पांच सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
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