शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि जनपद के थाना देहात क्षेत्र के गांव पीरनगर सूदना निवासी नाबालिग छात्रा को तीन युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। तीनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने दो माह सात दिन बाद मेरठ तिराहे से बरामद किया।
उन्होंने बताया कि घटना में पीड़िता के पिता ने तीनों आरोपियों रतन, अजय व अमित के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मामला 24 अगस्त, 2013 को दर्ज कराया, जिसमें बुधवार को एडीजे कोर्ट ने रतन को दस वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि अजय व अमित के नाबालिग होने के कारण उनका मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
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