अमिताभ ने हाईकोर्ट में 13 जुलाई, 2015 के अपने निलंबन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियमावली के नियम 3(8) में निलंबन के 90 दिनों के अंदर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है, जबकि उनके निलंबन के 150 दिन हो गए हैं।
कोर्ट ने उन्हें गृह मंत्रालय को अपील करने और गृह मंत्रालय को इस पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश दिए थे। अमिताभ ने 18 दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव से अपील की थी और अब तीन सप्ताह की निर्धारित अवधि के बाद यह अवमानना याचिका दायर की है।
dharmpath.com dharmpath