उप्र : चचेरी बहन के हत्यारे को उम्रकैद

बांदा, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने रंजिशन चचेरी बहन की गोली मार कर हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर सोमवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने मंगलवार को बताया, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रंजिशन अपनी चचेरी बहन कु. शिखा पुत्री रविशंकर तिवारी की गोली मारकर हत्या करने का दोष साबित हो जाने पर दोषी हरिशंकर उर्फ कुल्ली को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।”

उन्होंने बताया, “गिरवा कस्बे में 21 अप्रैल, 2017 की सुबह शिखा अपने आंगन में झाडू लगा रही थी। उसी समय उसका चचेरा भाई हरिशंकर अपनी छत पर चढ़कर लाइसेंसी दोनाली बंदूक से उसे गोली मार दी थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाह पेश किए गए थे। यह घटना रंजिशन कारित की गई थी, दोनों परिवारों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही है।”

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493