अपर मुख्य सचिव सदाकांत ने 13 जुलाई को विशिष्ट महानुभावों के वाहनों पर टैक्स से छूट देने के संबंध में एक सलाह दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कभी-कभी टोल प्लाजा पर बहुत अधिक जाम लगा रहता है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट महानुभावों के वाहनों के आने-जाने के लिए अलग लेन की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ताकि उन्हें सुविधा हो सके।
लेकिन सोमवार को इस आदेश के संबंध में फैले भ्रम को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य की प्रमुख सड़कों पर स्थित टोल प्लाजा व टोल कलेक्शन सेंटर पर माननीयों के लिए अलग लेन का निर्माण नहीं किया जाना है।
उन्होंने कहा, “सभी विशिष्ट महानुभावों तथा जन सामान्य के वाहनों के आवागमन के लिए टोल प्लाजा पर सभी सुविधाएं एक समान उपलब्ध रहेंगी। जो व्यवस्थाएं वर्तमान में हैं, वही व्यवस्थाएं सभी के लिए एक समान लागू होंगी। इस संबंध में संशोधित शासनादेश आदेश जारी करते हुए समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग तथा एनएचएआई के रीजनल आफिसर को भेज दिया गया है।”
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