उप्र : निलंबन के खिलाफ ‘कैट’ गए आईपीएस अमिताभ

अमिताभ ने याचिका में कहा है कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियमावली के नियम 3(8) के अनुसार निलंबन के 90 दिनों के अंदर इसके संबंध में रिव्यू कमिटी द्वारा पुनर्विचार और निलंबन को बढ़ाया किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अफसर का निलंबन स्वत: ही समाप्त माना जाएगा।

उनके अनुसार, उनके निलंबन के 150 दिन बाद 10 दिसंबर, 2015 के आदेश द्वारा उनका निलंबन 10 अक्टूबर से बढ़ाया गया और पुन: 12 फरवरी, 2016 के आदेश द्वारा निलंबन बढ़ाने में हुई देरी को स्वयं ही माफ कर दिया गया।

अमिताभ ने इन सभी आदेशों को अवैध बताते हुए उन्हें 90 दिन पूरे होने के दिन से बहाल किए जाने की प्रार्थना की है।

आईपीएस अमिताभ ने आरोप लगाया था कि खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत करने के कारण समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मोबाइल फोन पर धमकाया था। अमिताभ के पास मोबाइल फोन की रिकार्डिग है। मामला तूल पकड़ने पर मुलायम ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था, “ये मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, इस पर सावधानी से बात करना।”

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