इलाहाबाद, 12 अगस्त (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर कार रुकवाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया है। अदालत इस मामले में सरकार की ओर से अब तक कराई गई जांच से संतुष्ट नहीं हुई।
मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई शुरू की। चार दिन की सुनवाई में अदालत उप्र सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद इसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया।
अदालत ने यह भी कहा है कि इसी हाईवे पर मई से जुलाई के बीच दुष्कर्म की अन्य चार घटनाएं हुईं। उन पर सुनवाई के लिए अदालत ने 17 अगस्त की तारीख तय की है।
ज्ञात हो कि 29 जुलाई की रात बुलंदशहर में हाईवे पर मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना हुई थी। पुलिस ने इस कांड में संलिप्त रहे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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